हज और उमराह मंत्रालय ने सऊदी अरब के बाहर से उमराह करने आने वाले विदेशियों के लिए एक शर्त के रूप में अधिकतम 50 वर्ष की आयु सीमा को रद्द कर दिया है।
मंत्रालय ने अपॉइंटमेंट बुक करने और उमराह करने के लिए परमिट जारी करने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की है। जिसके अंतर्गत हरम शरीफ और मस्जिद ए नबवी में जाने की इजाजत भी होगी।
नए नियमों के तहत, बुजुर्ग विदेशी उमराह करने आ सकते हैं। लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के विदेशी जायरीन को उमराह करने की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के सऊदी अरब के लोगों को उमराह और दो पवित्र मस्जिदों में इबादत करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि उन्होने कोरोनावायरस के खिलाफ टीकाकरण की दोनों खुराक ली हुई हो।
हज और उमराह मंत्रालय ने हाल ही में उमराह के लिए परमिट जारी करने के साथ-साथ मक्का में ग्रैंड मस्जिद और मदीना में मस्जिद ए नबवी तक पहुंच के लिए ईटमारना और तवाक्कलना अनुप्रयोगों के माध्यम से राज्य के बाहर से आने वालों के लिए सेवा शुरू की है।